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'ब्रह्मास्त्र' को रिलीज से पहले दिल्ली HC ने दी राहत, 18 वेबसाइट पर लगी अनधिकृत स्ट्रीमिंग से रोक
रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और अमिताभ बच्चन स्टारर 'ब्रह्मास्त्र' को रिलीज से पहले दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने इस फिल्म की अनधिकृत स्ट्रीमिंग ना हो इसके लिए 18 वेबसाइट पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही केंद्र सरकार से इन 18 वेबसाइटों को ब्लॉक करने का नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस ज्योति सिंह ने स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर यह आदेश पारित किया है। कोर्ट ने यह भी माना है कि अगर फिल्म रिलीज के साथ ऑनलाइन उपलब्ध होती है तो इससे प्रोड्यूसर को गंभीर नुकसान भुगतना पड़ सकता है और इससे फिल्म की वैल्यू भी घटने की पूरी संभावना है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है- 'यह कहने का कोई फायदा नहीं है कि पायरेसी पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और इससे निपटने की सख्त जरूरत है। नकली वेबसाइटों द्वारा कॉपीराइट सामग्री की स्क्रीनिंग के खिलाफ निषेधाज्ञा दी जानी चाहिए।'
आपको बता दें कि 'ब्रह्मास्त्र: पार्ट वन-शिवा' 9 सितंबर को तमिल, तेलुगू, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है। यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट की यह साथ में पहली फिल्म है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और नागार्जुन भी अहम भूमिका में हैं।