दादी के साथ नहीं मां निकिता के साथ रहेगा Atul Subhash का बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

Atul Subhash Son will live with mother nikita: बेंगलुरू के टेक इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या ने सभी को हैरान कर दिया था। अतुल सुभाष का केस लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। ऐसे में उनके केस को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अतुल सुभाष के 4 साल के बेटे को लेकर फैसला सुनाया है।
जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि अतुल सुभाष और निकिता का बेटा अब उनकी मां निकिता के संग रहेगा। बता दें कि अतुल सुभाष की पत्नी लंबे समय से उनसे अलग रह रही थीं। वहीं बेटे अतुल सुभाष की मौत के बाद उनकी मां ने अपने पोते को अपने साथ रखने की मांग की थी। वहीं निकिता सिंघानिया ने अपने को अपने पास रखने की मांग की थी। इस मामले पर कोर्ट विचारधीन था वहीं आज कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया है।
बता दें कि जस्टिस नागरत्ना ने अतुल सुभाष की पत्नी के वकील से वीडियो लिंक के जरिए 30 मिनट के अंदर बच्चे को पेश करने का निर्देष दिया था। यह दूसरी बार था जब कोर्ट ने बच्चे को देखने का निर्देश दिया था। निकिता सिंघानिया के वकील ने बताया कि उनका बच्चा हरियाणा के फरीदाबाद के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा है। और अब उसे उसकी मां के साथ बैंग्लुरु ले जाया जाएगा। बच्चे को स्कूल से निकाल लिया गया है क्योंकि कानूनी कार्यवाही के लिए निकिता को बैंग्लुरु जाना होगा।
वहीं अतुल सुभाष की मां का कहना है कि इतने छोटे बच्चे को आप कैसे बोर्डिंग स्कूल में डाल सकते हैं। उनके वकील ने कहा कि निकिनी अपने बेटे का पता सभी से छिपा कर रखती हैं, लेकिन सभी मुद्दों पर विचार करते हुए कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी मां निकिता को सौंपी है।


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