आर्यन खान ड्रग्स केस में अरबाज़ मर्चेंट ने मांगी रेड की सीसीटीवी फुटेज, कहा-NCB ने फैलाया है चरस मिलने का झूठ
3 अक्टूबर को आर्यन खान और उनके दो दोस्त अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को मुंबई की एक रेव पार्टी से हिरासत में लिया गया था। उन पर आरोप थे कि उनके पास से चरस बरामद हुई है। अब आर्यन के दोस्त अरबाज़ मर्चेंट ने अपनी ज़मानत याचिका में साफ किया है कि उनके पास से केवल 6 ग्राम चरस बरामद हुई थी। लेकिन NCB ने अपनी रिमांड कॉपी में इसकी मात्रा बढ़ा दी है।
अरबाज़ मर्चेंट का कहना है कि NCB उन पर झूठा केस कर रही है और इसलिए अरबाज़ मर्चेंट ने रेड के दौरान की सीसीटीवी फुटेज की डिमांड की है। अरबाज़ ने गुज़ारिश की है कि 2 अक्टूबर को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के इंटरनेशनल टर्मिनल के ग्रीन गेट की सुबह 11.30 बजे से रात 8.30 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित कर ली जाए।

अरबाज़ ने पूरे यकीन के साथ कहा है कि अगर इसे देखा जाए तो साफ हो जाएगा कि उनके पास Contraband था ही नहीं, NCB का ये मनगढ़ंत आरोप है। NCB के ज़ोनल समीर वानखेड़े का कहना है कि इस बात का जवाब वो कोर्ट में देंगे। अरबाज़ ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि NCB का आरोप है कि हम शिप पर बोर्ड करने वाले थे। हालांकि हमारे पास बोर्डिंग पास तक नहीं थे।

सबसे पहले हुए गिरफ्तार
गौरतलब है कि कई लोगों ने आर्यन खान की गिरफ्तारी को केवल टार्गेट बताया है। इस रेड के बाद NCB ने जिन तीन लोगों को सबसे पहले हिरासत में लिया था वो थे आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमीचा। आर्यन खान और उनके दोस्तों की मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनमें ड्रग्स सेवन के कोई भी प्रमाण नहीं पाए गए हैं। क्योंकि उनके ऐसे कोई टेस्ट हुए ही नहीं। ना ही उनकी यूरीन की जांच हुई, ना ही खून की।
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जूतों में छिपाई थी ड्रग्स?
हालांकि रिपोर्ट्स की मानें तो जब क्रूज़ पर रेव पार्टी के दौरान, जांच शुरू हुई तो आर्यन खान नर्वस हो गए। इसके बाद उन पर संदेह किया गया और अच्छे से तलाशी ली गई। इस तलाशी में आर्यन के पास से कुछ नहीं मिला, वहीं उनके दोस्त अरबाज़ मर्चेंट ने अपने जूतों में ड्रग्स छिपा रखी थी। हालांकि, अरबाज़ के पिता और वकील ने इन खबरों का खंडन किया है।

सेक्शन 27 के तहत गिरफ्तारी
आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमीचा की गिरफ्तारी, NDPS के एक्ट 27 के तहत की गई है। इस एक्ट के मुताबिक नशीले पदार्थ का सेवन, या उसका पास में मिलना, गैर कानूनी है और ऐसा व्यक्ति एक आरोपी है। दोषी करार दिए जाने पर इस जुर्म के लिए कड़ी सज़ा के प्रावधान भी हैं। अगर आरोपी के पास से मिली ड्रग्स की मात्रा 5 ग्राम से कम है तो ये छोटी मात्रा मानी जाती है। इसके लिए 10 हज़ार रूपये जुर्माना और एक साल की सज़ा या दोनों हो सकती है।

ड्रग्स सेवन पर मिलने वाली सज़ा
बात करें ड्रग्स सेवन के प्रावधानों की तो अगर कोई व्यक्ति ड्रग्स का सेवन करतेे हुए गिरफ्तार किया जाता है और उसका दोष साबित होता है तो उसे 6 महीने तक की जेल की सज़ा और करीब 210,000 रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर व्यक्ति कोकेन, मोरफीन, MD जैसे ड्रग्स का सेवन करते पाया जाता है तो उसे 1 साल तक जेल और 20 हज़ार रूपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

कार्डेलिया क्रूज़ पर बरामद हुई ड्रग्स
आर्यन खान जिस पार्टी से गिरफ्तार हुए वहां से NCB के अरेस्ट मेमो के मुताबिक 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम MD, 21 ग्राम चरस, एक्सटेसी की 22 गोलियां और 1.33 लाख रूपये बरामद हुए। इस पार्टी में करीब 600 हाई प्रोफाईल लोग मौजूद थे। इस पार्टी के टिकट काफी महंगे थे। इनकी शुरूआत 60 हज़ार रूपये से 5 लाख रूपये तक थी। इस क्रूज़ की क्षमता 1800 लोगों की है। लोगों को सोशल मीडिया पर एक किट के ज़रिए इस पार्टी के इनविटेशन भेजे गए थे। हालांकि, आर्यन खान को इस पार्टी का मेहमान बताया जा रहा है। उन्हें आमंत्रित किया गया था और उन्हें कोई टिकट नहीं खरीदनी पड़ी थी।


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