आर्यन खान बेल ऑर्डर: हाईकोर्ट ने आदेश में कहा- शाहरुख के बेटे के खिलाफ कोई सबूत नहीं

ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को राहत मिल गई है। बॅाम्बे हाईकोर्ट ने 14 पन्नों का आदेश देते हुए कहा है कि मुंबई क्रूज ड्रग्स पार्टी में आर्यन खान और उनके साथियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। बॅाम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को बेल आर्डर की कॅापी जारी कर दी है।

जस्टिस एन डब्ल्यू संब्रे की एकल पीठ ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत को स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने कहा है कि अरबाज खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा ने ड्रग्स से संबंधित कोई अपराध नहीं किया है। कोर्ट का कहना है कि कोई भी सबूत नहीं मिला है।

Aryan Khan,

यहां तक एनसीबी की तरफ से आर्यन खान को फोन के व्हॅाट्सएप चैट से ड्रग लाने की जो बात की गई थी, उस पर कोर्ट ने बोला है कि कोई भी आपत्तिजनक बात सामने नहीं आयी है। बेल आर्डर में लिखा है कि कोर्ट के सामने कोई आन रिकॅार्ड सकारात्मक सबूत पेश नहीं किए गए हैं।

आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं

आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं

अदालत इसे देखती है कि सबूत के तौर पर बुनियादी सामग्री होनी चाहिए। जिससे साजिश करने का मामला साबित किया जा सके। कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा कि केवल इस वजह से कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज और मुनमुन एक क्रूज में साथ थे, उनके खिलाफ साजिश का आरोप नहीं लगाया जा सकता है।

ड्रग्स का सेवन किया था या नहीं

ड्रग्स का सेवन किया था या नहीं

किसी भी तरह की साजिश का कनेक्शन होने की तरफ यह केस इशारा नहीं करती है।कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि तीनों आरोपी पहले ही लगभग 25 दिनों तक जेल में रह चुके हैं। इस दौरान उनका मेडीकल परीक्षण भी नहीं करवाया गया है जिससे यह पता चल सके कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था या नहीं।

28 अक्टूबर को मिली जमानत

28 अक्टूबर को मिली जमानत

आपको बता दें कि 2 अक्टूबर की रात एनसीबी ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज शिप में जारी रेव पार्टी पर छापेमारी की। ड्रग्स की खरीदी और ड्रग्स का सेवन करने के आरोप में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के साथ कई लोगों को हिरासत में लिया गया। आर्यन और उनके साथियों को 28 अक्टूबर को जमानत मिली।

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