DeepFake वीडियो से परेशान होकर कोर्ट पहुंचे अक्षय कुमार, HC ने दिए कंटेंट डिलीट के आदेश

Akshay Kumar DeepFake Videos: बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कुछ वेबसाइटों, सोशल मीडिया अकाउंट्स और अज्ञात लोगों को अक्षय कुमार की पहचान (जैसे उनका नाम, चेहरा, आवाज़ आदि) बिना उनकी इजाजत के इस्तेमाल करने से मना कर दिया है।
नाम और चेहरे का गलत इस्तेमाल
अक्षय कुमार ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि लोग उनके नाम और चेहरे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके नाम से एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से बनाए गए नकली वीडियो, डीपफेक और नकली आवाज़ वाले कंटेंट शेयर किए जा रहे हैं। इससे उनकी छवि को बहुत नुकसान हो रहा है।
डीपफेक वीडियो पर कोर्ट
कोर्ट ने माना कि ये डीपफेक वीडियो इतने असली लगते हैं कि आम लोग असली-नकली में फर्क नहीं कर पाते। एक वीडियो में अक्षय कुमार को ऐसा दिखाया गया जैसे उन्होंने समाज को बांटने वाले बयान दिए हों और महर्षि वाल्मीकि पर विवादित टिप्पणी की हो।
कोर्ट ने कहा कि ऐसी वीडियो न सिर्फ अक्षय कुमार की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि उनके परिवार और समाज की शांति के लिए भी खतरा हैं। इसलिए कोर्ट ने तुरंत ऐसे कंटेंट हटाने का आदेश दिया।
अक्षय कुमार ने बताया कि यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम से नकली ट्रेलर और विज्ञापन चलाए जा रहे हैं। एक नकली ट्रेलर में उन्हें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रूप में दिखाया गया था, जिसे लाखों लोगों ने देखा।
अगली सुनवाई 12 नवंबर को
कोर्ट ने बाकी सोशल मीडिया कंपनियों को भी आदेश दिया है कि वे ऐसे सभी नकली कंटेंट को तुरंत हटाएं। इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।
अक्षय कुमार से पहले गायिका आशा भोसले, अभिनेता सुनील शेट्टी और गायक अरिजीत सिंह को भी कोर्ट से इसी तरह की राहत मिल चुकी है।


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