Aishwarya Rai vs AI: 72 घंटो मे डिलीट हो सारा आपत्तिजनक कंटेंट, बच्चन परिवार की बहू के सपोर्ट मे HC का आदेश

बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन ने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इस मामले में उन्हें बड़ी राहत मिली है। अदालत ने एक्ट्रेस के निजी और व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा करते हुए उनकी पर्सनल इमेज, फोटोज, कंटेंट और आवाज का बिना अनुमति इस्तेमाल करने को 'गरिमा के साथ जीने के अधिकार' का उल्लंघन बताते हुए 72 घंटों के अंदर शिकायती यूआरएल को हटाने, उन्हें इनएक्टिव करने और ब्लॉक करने के अंतरिम निर्देश दिए हैं।
इस मामसे में अदालत ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉम्स, गूगल आदि को नोटिस जारी करते हुए 72 घंटे का समय दिया है। इसे ऐश्वर्या राय की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रायल, आईटी विभाग से कहा है कि वो ऐसे सभी यूआरएल को ब्लॉक और निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। आदेश में अदालत ने गूगल और ई-कॉमर्स वेबसाइट को सभी उपलब्ध मूल ग्राहक जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने का निर्देश दिया है।
ऐश्वर्या राय बच्चन ने इससे पहले अपनी याचिका में कॉपीराइट के उल्लंघन, कलाकार के अधिकारों, व्यक्तित्व/प्रचार अधिकारों के दुरुपयोग, कुछ वेबसाइटों, कंपनी और अज्ञात व्यक्तियों द्वारा किसी भी तरह के ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की थी। सरल शब्दों में समझें तो ऐश्वर्या ने बिना उनकी इजाजत के इंटरनेट पर उनकी तस्वीरों, फेक इमेज, फेम वीडियो और फेक ऑडियो का अर्नगल इस्तेमाल किए जाने को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा कि जब किसी मशूहर व्यक्ति की पहचान का उपयोग उनकी सहमति या अनुमति के बिना किया जाता है, तो इससे व्यावसायिक नुकसान हो सकता है। इससे उनके सम्मानपूर्वक जीने के अधिकार पर असर पड़ सकता है।


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