Aaradhya Bachchan case: दिल्ली हाईकोर्ट ने आराध्या के पक्ष में सुनाया फैसला, यूट्यूब को लगी कड़ी फटकार

Aaradhya Bachchan case: अमिताभ बच्चन की पोती और ऐश्वर्या राय-अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन ने अपने स्वास्थ्य के बारे में 'फर्जी खबर' की रिपोर्टिंग करने के लिए एक यूट्यूब टैब्लॉयड के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था। इस केस पर आज (20 अप्रैल) सुनवाई हुई।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आराध्या के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु के बारे में अफवाहें फैलाने वाले एक यूट्यूब चैनल के खिलाफ दर्ज मामले में आराध्या के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यूट्यूब को निर्देश दिया कि वह आराध्या बच्चन के बारे में किसी भी फर्जी खबर को अपने प्लेटफॉर्म से हटाए।
पहले भी उड़ी थी ऐसी अफवाहें
यह पहली बार नहीं है जब आराध्या के बारे में अफवाहें फैलाई गई हैं। 2021 में, अभिषेक बच्चन ने आराध्या की तस्वीरें और वीडियो प्रसारित करने के लिए मीडिया को फटकार लगाई थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि, "ये बर्ताव 'अस्वीकार्य' और 'सीमा से बाहर' है। मैं एक पब्लिक फिगर हूं जो ठीक है, मेरी बेटी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यदि किसी को भी कुछ कहना है, तो आकर मेरे मुंह पर कहो।"
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हाईकोर्ट ने दिये कड़े निर्देश
हाईकोर्ट ने आराध्या के मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित इंटरनेट पर उपलब्ध किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। गूगल को आदेश दिया गया है कि ऐसे URL को निष्क्रिय करने के लिए तुरंत कदम उठाएं। आगे ऐसे वीडियो आने पर गूगल उन्हें हटाने के लिए तत्काल कदम उठाएगा। आज से एक सप्ताह के भीतर ऐसे सभी कंटेट को हटाने का आदेश दिया गया।


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